नाम परिवर्तन एवं दाखिल खारिज (Property mutation) की प्रक्रिया क्या है?

 नाम परिवर्तन | दाखिला खारिज की प्रक्रिया | property mutation | प्लॉट म्यूटेशन स्टेटस

नाम परिवर्तन एवं दाखिला खारिज (Mutation) संबंधी रिपोर्ट

दाखिला खारिज वह प्रक्रिया है जब हम किसी जमीन को खरीदते हैं। तो वह जमीन बेचने वाले के नाम पर होती है। रजिस्ट्री करने के उपरांत जमीन बेचने वाले के नाम खारिज होकर खरीदने वाले के नाम पर चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को दाखिला खारिज कहा जाता है। दाखिला खारिज से ही जमीन का मालिक तय होता है। और यह जमीन का मालिकाना हक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है

दाखिला खारिज की प्रक्रिया के तहत लेखपाल को पहले पहल नाम परिवर्तन (दाखिला खारिज) या अन्य विषयों के संबंध में उन रिपोर्ट को देना चाहता हो, प्रस्तुत करना जरूरी है।

अब भारत में डिजिटलीकरण की लहर चल रही है। लेकिन पहले लेखपालों द्वारा नाम परिवर्तन क्या दाखिला खारिज की रिपोर्ट का विशेष रजिस्टर बनाया जाता था। जिसको आकार पत्र कहा जाता था। रजिस्टार कानूनगो द्वारा दाखिला खारिज में तहसीलदार के नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। नाम परिवर्तन या दाखिला खारिज की सभी रिपोर्ट के निस्तारण land revenue act के और रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल तथा रेवेन्यू मैनुअल में दिए गए तथ्य संबंधी दाखिला खारिज नियमों से संगत निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। हम आपको इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश राज्य में दाखिला खारिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया को समझाएंगे। और दाखिला खारिज के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, यह भी बताएंगे।

दाखिला खारिज (mutation) एवं नामांतरण क्या होता हैं।

जमीन को खरीदने के बाद जमीन को पुराने मालिक के नाम से नए मालिक के नाम पर दर्ज करने की प्रक्रिया दाखिला खारिज कहलाती है। यह बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इसके बिना आप जमीन के मालिक तब तक नहीं बन पाते जब तक आपके नाम दाखिल खारिज नहीं चढ़ता है। इसमें प्रॉपर्टी प्लॉट या जमीन किसी व्यक्ति के नाम से खारिज होकर दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज होती है। यही प्रक्रिया land mutation (दाखिला खारिज) कहलाती है। जमीन का दाखिल खारिज एवं नामांतरण प्रक्रिया होने के बाद बेचने वाले व्यक्ति के नाम से जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के नाम दर्ज हो जाती है। खरीदने वाला व्यक्ति जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है।

दाखिला खारिज किया म्यूटेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया

Property mutation / दाखिला खारिज के सर्टिफिकेट को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। जैसे जमीन की फर्द, जमीन के कागजात, जमाबंदी नकल, खाता खतौनी नकल, land record आदि नामों से पुकारा जाता है। किसी भी जमीन को खरीदने से पहले लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाल कर चेक किया जाता है। हम इस आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश राज्य में दाखिल खारिज का सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं, इसकी पूरी जानकारी विस्तार में देंगे।

  • दाखिला खारिज का सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया में पहला स्टेप किसी भी राज्य की Revenue department की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जमीन संबंधी बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमको खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें पर क्लिक करना है।

  •  खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करने का विकल्प स्क्रीन पर दिखेगा। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। जिस पर जनपद का नाम, तहसील का नाम एवं ग्राम का नाम अपनी प्रॉपर्टी के की लोकेशन के अनुसार चुनना होगा। जिला तहसील एवं ग्राम का नाम दर्ज करने के बाद आपके सामने प्रॉपर्टी के कागज देखने के चार विकल्प मिलेंगे।
  1. खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें
  2. खाता संख्या द्वारा खोजें
  3. खातेदार के नाम द्वारा खोजें
  4. नामंत्रण दिनांक से खोजें

ऊपर दिए गए चारों ऑप्शन में से किसी और का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उद्धरण देखें विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन में कैप्चा कोड ऑप्शन आएगा कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करते ही आप की प्रॉपर्टी के जमीन का पूरा विवरण क्या जमीन का पूरा ब्यौरा आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। 

इस प्रकार आप अपनी खरीदी गई जमीन पर अपना नाम देख सकते हैं। कि आपका नाम जमीन के कागजों पर दर्ज हुआ है कि नहीं। जब आप जमीन की फर्द या जमाबंदी नकल रिपोर्ट ऑनलाइन निकालते हैं। जो स्क्रीन पर आपको डाउनलोड एवं प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। आप अपने नाम की जमीन के कागज या अपने नाम से दाखिला खारिज वाले कागज आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

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