दाखिला खारिज एवं नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

दाखिला खारिज  | नाम परिवर्तन | नामांतरण | online apply mutation

Apply online Mutation (दाखिला खारिज) – जब भी हम किसी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदते हैं। तो उसके बाद उसे अपने नाम करने की प्रक्रिया को नामांतरण या दाखिला खारिज कहा जाता है। अब भारत के प्रत्येक राज्य में सारी योजनाएं ऑनलाइन हो रही है। कई राज्यों के राजस्व विभाग ने online दाखिला खारिज आवेदन की सुविधा प्रदान की है। dakhil kharij के online apply करने की सुविधा मिलने के बाद अब जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को तहसील के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह आसानी से घर बैठे दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। हम यहां पर उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के ऑनलाइन नामंत्रण वाद या दाखिला खारिज की प्रक्रिया का ब्यौरा आपको देंगे।

वैसे रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद रजिस्ट्री के कागजात मिलने के बाद दाखिला खारिज के लिए तहसील में आवेदन किया जाता था। लेकिन लेकिन अब उत्तर प्रदेश राज्य में दाखिला खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। दाखिला खारिज में किसी संपत्ति जमीन या प्लॉट को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम नामंत्रण होता है। जमीन के दाखिला खारिज होने के बाद मिलने वाली जमीन की फर्द से मालिकाना हक का सबूत के रूप में माना जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में दाखिल खारिज बैनामा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले हमें यूपी लैंड रजिस्ट्री ऑनलाइन एवं राजस्व न्यायलय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। वेबसाइट का लिंक है- http://vaad.up.nic.in
  • Land registry website up के होम पेज पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे। इन विकल्प में से ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसमें अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन हमको ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया पर क्लिक करना है।
  • Online आवेदन हेतु प्रक्रिया पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जिस पर नामंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें
  • आवेदन हेतु प्रक्रिया पर क्लिक करने के बाद आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद ओटीपी को दर्ज करें। साथ स्क्रीन में कैप्चा कोड को भी दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन में दिख रहे login करे के विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी रजिस्ट्री का विवरण जैसे जनपद का नाम, रजिस्ट्री की संख्या एवं रजिस्ट्री होने की दिनांक को दर्ज करके प्रदर्शित करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप प्रदर्शित करें विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर रजिस्ट्री के आवेदक का रजिस्ट्री या बैनामा का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन दिखने लगेगा।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को स्क्रीन में दिख रहे रजिस्ट्री का संपूर्ण विवरण डाउनलोड करना होगा। नाम परिवर्तन एवं दाखिला खारिज के लिए ऑनलाइन उद्घोषणा करके आवेदन सुरक्षित करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन सुरक्षित करें कि विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदन तहसील के तहसीलदार न्यायालय के अंतर्गत स्वता ही दर्ज हो जाएगा।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति स्क्रीन में दिख रहे कुल दर्ज आवेदन पत्र पर क्लिक करके दाखिल खारिज आवेदन को डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकता है।
  • दाखिला खारिज एवं नामंत्रण की ऑनलाइन प्रक्रिया का आवेदन करने के बाद तहसील के संबंधित अधिकारी के द्वारा तय समय के अंतर्गत दाखिला खारिज का वाद निस्तारित किया जाता है।

इस आर्टिकल में हमने आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज नाम परिवर्तन या नामांतरण प्रक्रिया को समझाया है। ऐसे ही भारत के अन्य राज्यों में भी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला खारिज बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। अतः कभी भी किसी भूमि जमीन या प्लॉट को खरीदते के बाद सबसे पहले दाखिला खारिज या म्यूटेशन का कार्य करें। जब आपके नाम दाखिला खारिज हो जाता है। तभी आप जमीन के मालिकाना हक पा सकते हैं। अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज एवं म्यूटेशन होने के बाद ही आप जमीन का मालिक कहलाएंगे।

हमने अपनी https://www.bhulekhbhunakshamap.com/ वेबसाइट में आपको online mutation apply की सारी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जमीन संबंधी अन्य जानकारी हेतु आप हमारी इस वेबसाइट https://www.bhulekhbhunakshamap.com/ के अन्य आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे। हमने अपनी वेबसाइट में आपको भूलेख, भू नक्शा, दाखिला खारिज, नामांतरण, प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश की है।

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